पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) से 15 करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोपित अरका स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मिहिर दिवाकर ने न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार पांडे की अदालत में शनिवार को सरेंडर किया. इस दौरान अदालत ने 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है.
मिहिर दिवाकर अपने अधिवक्ता प्रमोद शर्मा के साथ अदालत पहुंचे थे. इससे पहले मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास मामले में न्यायायुक्त से अग्रिम जमानत ले चुके थे. गत शुक्रवार को मामले में मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास ने समन के बावजूद भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे. मामले में अदालत ने 20 जुलाई की तिथि निर्धारित की है.
दोनों पर धोखाधड़ी करके धोनी को 15 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप है. यह शिकायतवाद धोनी की ओर से सीमांत लोहानी ने दर्ज कराया है. धोनी के प्रतिनिधि सीमांत लोहानी ने अक्तूबर 2023 में मुकदमा किया था. दर्ज शिकायतवाद(13269/2023) पर पहली बार पांच जनवरी को अदालत में सुनवाई हुई थी.
साभार – हिंदुस्थान समाचार