Haryana News: हरियाणा की सैनी सरकार ने प्रेदश की जनता के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. इस नए फैसले के चलते प्रदेश में स्टिल्टस + 4 यानि 4 मंजिलों का घर बनाने की अनुमति दे दी है. आज (2 जुलाई) को हरियाणा के वित्त और नगर एवं योजना डिपार्टमेंट के मंत्री जेपी दलाल ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस फैसले की घोषणा की है. इस फैसले को मंजूरी मिलने के बाद पूर्व सीएम ने इस फैसले के लिए विधानसभा में एक कमेठी का गठन किया था.
ऐलान के दौरान मंत्री जेपी दलाल ने बताई कुछ शर्ते
मंत्री जेपी दलाल के इस नए फैसले का एलाने करने के साथ इसकी कुछ शर्ते भी बताई है. जिसके अंतर्गत जिन स्थानों की सड़के 10 मीटर चौड़ी है, वहां पर आसानी से स्टिलट प्लस 4 का निर्माण हो सकता है.
इसके अलावा अगर एक यूनिट में 18 लोग रहेंगे, तो वहां भी स्टिलट प्लस 4 बनाने की मंजूरी दी गई है.
लेकिन 4 बहुमंजिला बनाने के लिए अपने पड़ोसी की अनुमति लेना भी जरुरी है.
जिनके घर 250 गज से कम हैं, उन्हें बेसमेंट बनाने की अनुमति नहीं दी गई है. साथ ही मंत्री ने बताया है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के सेक्टर, अधिकृत कॉलोनी और बिल्डर्स जो कॉलोनी के लाइसेंस लेंगे केवल वही लोग स्टिलट+ 4 के घर बना सकते हैं.