आज यानि 1 जुलाई से पूरे देश में तीन नए क्रिमिनल लॉ लागू कर दिए गए हैं. नए लॉ के लागू होते ही हरियाणा में एक मामला सामने आया. 30 जून की रात रोहतक के आईएमटी थानाक्षेत्र में 4 आरोपियों ने एक युवक पर लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग और मारपीट की.जिसके तहत रोहतक पुलिस ने नए सेक्शन के जरिए इस मामले के आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. रोहतक पुलिस ने इस केस में नए कानून की भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109, 109(1) , 3(5), 25, 27-54-59 आर्म्स एक्ट की धाराएं आरोपियों पर लगाकर मुकदमा दर्ज किया.
जानें क्या है पूरा मामला
रोहतक पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार भालोठ के निवासी अमन ने आरोप लगाते हुए बताया कि, उसने 6 महीने पहले बैंक से उधार लेकर मुकुल को ट्रैक्टर दिलावाया था . मुकुल को ट्रैक्टर के 35 रुपये एजेंसी को देने थे उसका दबाव भी अमन के ऊपर ही आ रहा था. कई बार एजेंसी संचालक ने कॉल कर पैसौं के लिए अमन को धमकी भी दी थी. 300 जून की रात अमन अपने दोस्त शुभम के साथ रोहतक गया था.जब वह रात को पैदल अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो एक स्फ्टि कार (सफेद) में बैठे चार आरोपियों ने शुभम पर गोली चलाना शुरु कर दिया. शुभम गोलियों की आवाज सुन वहां से भागने लगा. तभी चारों आरोपियों ने शुभम को पकड़ उसके साथ हाथापाई करनी शुरु कर दी, शुभम ने हल्ला मचाना शुरु कर दिया. जिसे आसपास के लोग वहां आ गए . और चारों आरोपी वहां से भाग निकलें. 4 आरोपियों में से 3 की पहचान मुकुल, विकास और अनिल के रुप में हुई है.
मामला पुलिस में आने के बाद रोहतक पुलिस ने नए कानून के तहत चारों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है.