Haryana News: हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में बनाए गए भवनों की चौथी मंजिल गिराने के फैसले को लेकर चौतरफा विरोध के बाद प्रदेश सरकार ने इस फैसले को पलटने के संकेत दिए हैं. भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी जवाहर यादव ने इंटरनेट मीडिया पर दावा किया कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगी. आचार संहिता की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी इस पर जल्द ही कोई निर्णय लेंगे.
नगर एवं आयोजना विभाग के निदेशक अमित खत्री ने 3 मई को स्टिल्ट प्लस चार मंजिला भवनों को लेकर एक आदेश जारी किया था. इसके बाद गुरुग्राम के जिला नगर योजनाकार ने आदेशों को अमलीजामा पहनाते हुए 19 मई को इस संबंध में पब्लिक नोटिस जारी कर दिया था. यह आदेश आज भी नगर एवं आयोजना विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिनके बारे में कहा गया कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ और अधिकारी इन आदेशों के प्रति अनभिज्ञता जता रहे हैं.
निदेशक के आदेशों का हवाला देते हुए इन पत्रों में कहा गया है कि 23 फरवरी 2023 के बाद स्टिल्ट प्लस चार मंजिला भवनों को गलत तरीके से आक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी करने वाले सभी वास्तुकारों को ब्लैक लिस्ट किया जाए. इतना ही नहीं चौथी मंजिल की खरीद-फरोख्त पर भी रोक लगाई गई थी.
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के इन आदेशों से जब पूरे प्रदेश में हडक़ंप मचा तो सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए तैयार हुई. अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वह बीच का कोई रास्ता निकालें, जिसकी तैयारी चल रही है. मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी जवाहर यादव का कहना है कि मामला मुख्यमंत्री नायब सैनी के संज्ञान में है. जैसे ही लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होगी, इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा.
माना जा रहा है कि इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में पुराने फैसले को वापस लेना सरकार की मजबूरी भी हो सकती है.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार