Gujarat High Court: गुजरात हाईकोर्ट ने कानून के इतिहास में एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लिया है, जिसे तहत हाई कोर्ट में लंबे समय से अधूरे पड़े मामलों को ध्यान में रखते हुए गर्मियों की छुट्टियों के दौरान हाई कोर्ट ने एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई है. इस कोर्ट में सिंगल जज और खंडपीठ को मिलाकर कुल 12 जजों को लंबे समय से पेंडिग पड़ी अपीलों की सुनवाई करने के लिए न्यायिका कार्यवाही की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस स्पेशल कोर्ट में आरोपियों को बरी कर देने के बाद एक्विटल अपील मामलों पर सुनवाई की जागी.
सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी सुनवाई
गुजरात हाई कोर्ट द्वारा स्पेशल कोर्ट की रचना करने के बाद समर वैकेशन के तहत आने वाले चार हफ्तों में सिंगल जज और खंडपीठ मिलाकर 12 जज रोजाना सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक क्रिमिनल अपील की हियरिंग करेंगे. इस सुनवाई के लिए अलग से 12 जजों को नियुक्त किया गया है, जो अपील की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखेगे. इस स्पेशल तरह से सुनावई करने से वकीलों द्वारा सालों पुराने पेंडिग पड़े अपीलों को जल्द से जल्द से न्याय मिलने की उम्मीद हो गई है.
आपको बता दें, गुजरात हाई कोर्ट द्वारा बनाई गई इस स्पेशल कोर्ट में केवल उन्हीं केसो की सुनवाई होगी जिनमें आरोपियों को बरी किया गया या उनके सामने एक्विटल अपील की गई हो.