Haldwani Violence: 8 फरवरी, 2024 को हल्द्वानी के बनभलुपूरा इलाके में हुए दंगे में उत्तराखंड पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है. पुलिस ने जेल में बंद सभी 107 आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम का मामला दर्ज किया है. इसे पहले 26 फरवरी, 2024 को पुलिस ने हल्द्वानी हिंसा के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक और उनके बेटे मोईद मलिक समेत 36 आरोपियों के खिलाफ पहले ही इस धारा के तहत कार्रवाई शुरु कर दी थी, लेकिन अब इस धारा के तहत बाकि के 71 आरोपियों पर भी कार्रवाई की जाएगी. इस हिंसा के तहत उत्तराखंड पुलिस ने कुल 3 अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए हैं.
मास्टर माइंड अब्दुल समेत 107 आरोपियों के खिलाफ लगी UAPA धारा
उत्तराखंड पुलिस के द्वारा हल्द्वानी हिंसा के आरोपियों के खिलाफ UAPA के तहत मामले को आगे बढ़ा दिया गया हैं. इसमें मान्टर माइंड अब्दुल मलिक उनके बेटे मोईद मलिक और 7 महिलाओं समेत कुल 107 आरोपी शामिल हैं. इसी मामले के चलते बीते शुक्रवार ( 10 मई) को जिला एवं सत्र न्यायलय हल्द्वानी में 98 आरोपियों को पेश किया गया था जिसके बाद अदालत ने सभी 98 आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 28 दिनों के आगे बढ़ा दिया है.
जानें क्या था पूरा मामला
दरअसल,पूरे उत्तराखंड में यूसीसी एक्ट लागू होने के बाद 8 फरवरी, 2024 को नगर निगम की पूरी टीम रात के समय बनभलुपूरा इलाके में अब्दुल के बगीचे में सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए नमाज स्थल और मदलरा को हटाने के लिए गई ती. जिस दौरान वहां पर मौजूद नगर- निगम और पुलिसकर्मियों पर पथराव हुआ और बाद में हिंसा हुई. जिस दौरान भारी संख्या में पुलिस कर्मी और पत्रकार चोटिल और घायल हुए थे और उनकी गाड़ियों को भी आग लगा दी थी. साथ ही सरकारी जमीन को भी नुकसान हुआ था. जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल में गिरफ्तार कर लिया था.