चंडीगढ़: प्रदेशभर के एचसीएस (Haryana Civil Service) अधिकारियों को आईएएस (IAS) व आईपीएस (IPS) अधिकारियों की तर्ज पर संपत्ति का ब्यौरा देना होगा. एचसीएस अधिकारियों को 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन सपंत्ति का ब्यौरा जमा कराने का निर्देश दिया गया. शुक्रवार को मुख्य सचिव ने इस आशय का एक पत्र जारी किया है.
मुख्य सचिव ने अपने पत्र में सभी एचसीएस (कार्यकारी शाखा) अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऑनलाइन मोड में वार्षिक संपत्ति रिर्टन जमा कराना होगा. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार सभी सरकारी कर्मचारी वर्ग-1, दो और तीन अपनी संपत्ति का ब्योरा दर्ज कराना अनिवार्य है. प्रदेशभर में 286 एचसीएस अधिकारी हैं, एलाइड सर्विस का आंकड़ा इससे अलग है. पत्र में कहा गया कि एचसीएस अधिकारियों को पहले अपनी चल-अचल संपत्ति और रिटर्न का ब्यौरा 30 अप्रैल तक मैन्युअल तौर पर जमा करना था। सरकार ने फैसला लिया कि सभी एचसीएस (कार्यकारी शाखा) अधिकारी अपनी चल और अचल संपत्तियों के संबंध में वार्षिक संपत्ति रिटर्न आनलाइन दाखिल करेंगे.
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से स्पष्ट हिदायत जारी की गई हैं कि अब पोर्टल 1 अप्रैल से खुलेगा और 30 अप्रैल को बंद हो जाएगा. 30 अप्रैल के बाद पोर्टल बंद होने पर वार्षिक संपत्ति रिर्टन दाखिल नहीं हो सकेगी. हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियम 24 में प्रावधानों के अनुसार एचसीएस अधिकारियों को 31 मार्च को संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करते हुए 30 अप्रैल तक अपना एपीआर दाखिल कराना होगा.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार