गुरुग्राम:नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में किसी भी प्रकार के विज्ञापन का प्रदर्शन करने से पूर्व नियमानुसार स्वीकृति लेना अनिवार्य है। स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाईन की गई है, जहां पर निर्धारित फीस का भुगतान करके विज्ञापन प्रदर्शन की अनुमति मिल जाती है।
बिना स्वीकृति के अवैध रूप से प्रदर्शित किए गए विज्ञापनों के खिलाफ नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में विज्ञापन हटाओ दस्ते ने द्वारका एक्सप्रेस-वे, एसपीआर व सोहना रोड से सेंकड़ों विज्ञापनों को हटाया गया है। इनमें विभिन्न यूनिपोल पर लगे 12 फ्लैक्स सहित 200 से अधिक होर्डिंग बैनर शामिल हैं। यह कार्रवाई विज्ञापन शाखा के कार्यकारी अभियंता संजीव कुमार, सहायक अभियंता हरी प्रकाश, कनिष्ठ अभियंता सत्येन्द्र, सुनील, आरिफ खान व जितेन्द्र कुमार की टीम द्वारा की गई।
नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ के अनुसार अवैध विज्ञापनों के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। विज्ञापन शाखा द्वारा क्षेत्र में लगातार निगरानी बनाई गई है तथा अवैध विज्ञापनों को हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उन्होंने विज्ञापन देने की इच्छुक कंपनियों, बिल्डरों, विज्ञापन लगाने वाली एजेंसियों से कहा है कि वे विज्ञापन प्रदर्शन से पूर्व निर्धारित फीस का भुगतान करके अनुमति जरूर लें।
साभार: हिन्दुस्थान समाचार