नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपित और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत अवधि 12 मार्च तक बढ़ा दी. स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया. आज सीबीआई ने इस मामले में सीलबंद लिफाफे में जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. कोर्ट ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट गोपनीय है और इसके परीक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती.
मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी. इसलिए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. पांच फरवरी को कोर्ट ने आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. पांच फरवरी को ही कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए हफ्ते में एक दिन की कस्टडी पेरोल की अनुमति दी थी.
उल्लेखनीय है कि सिसोदिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका दाखिल की गई है, वह अभी लंबित है. सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. 25 नवंबर, 2022 को सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने उस पर 15 दिसंबर को संज्ञान लिया.
कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए. पहली चार्जशीट में कोर्ट ने जिन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया उनमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू शामिल हैं.
साभार: हिन्दुस्थान समाचार