Sandeshkhali News: सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखाली (Sandeshkhali) में महिलाओं के यौन शोषण और जमीन हथियाने व राशन घोटाले से जुड़े सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की अर्जी को खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ममता सरकार (Mamata Banerjee) के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार किसी शख्स को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है.
दरअसल, 5 मार्च को कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था. हाई कोर्ट (High Court) ने कहा था कि आरोपित शाहजहां शेख काफी प्रभावी व्यक्ति हैं और उसका सत्ताधारी दल से संबंध है. राज्य की पुलिस ने उसे बचाने के लिए लुका-छिपी का खेल खेला.उल्लेखनीय है कि ईडी अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख के यहां छापा मारने गए थे, जहां उन पर हमला किया गया था. हाई कोर्ट में ईडी ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी जिसके बाद शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपा गया.
साभार – हिंदुस्थान समाचार