Neet Exam Result: 4 जून को नीट एग्जाम (NEET Exam Result) के परिणाम आने के बाद से खूब बवाल मच रहा है. जिसे लेकर कई लोगों ने नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग की थी. जिस पर आज (11 जून) को सुप्रीम कोर्ट (Suoreme Court) ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद से कई छात्र इसे प्रभावित हुए हैं, इसे एनटीए को भी जवाब देना होगा. साथ ही कोर्ट ने काउंसिलिंग पर रोक लगाने से भी साफ इनकार कर दिया है. कोर्ट ने 8 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख तय की है.
NEET पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट, जानें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है. इसलिए एनपीए को जवाब देना होगा. हालांकि बेंच ने फिलहाल काउंसिलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. आंध्र प्रदेश के अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और अन्य ने याचिका में पांच मई को हुई परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हुए परीक्षा दोबारा कराने की मांग की है. साथ ही एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई है. साथ ही चार जून को आए नतीजों के आधार पर होने वाली काउंसिलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है.
इस बारे में दूसरी याचिका छात्रा शिवांगी मिश्रा और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है. इसमें नीट नए सिरे से आयोजित कराए जाने की मांग की गई है. उल्लेखनीय है कि परीक्षा में धांधली का आरोप बड़ा मुद्दा बना हुआ है. नीट का आयोजन करने वाली संस्था एनटीए ने पेपर लीक या परीक्षा में धांधली के आरोपों को सिरे से इनकार कर दिया है.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार