Swati Maliwal Assault Case: दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (Aam Adami Party) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) के साथ मारपीट के मामले में बिभव कुमार को 28 मई तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. आज उनकी पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया.
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तीस हजारी कोर्ट ने 18 मई को बिभव कुमार को आज तक की पुलिस हिरासत में भेजा था. 18 मई को ही तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की थी.
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि एफआईआर में स्वाति ने ख़ुद साफ किया कि उसने पुलिस को अप्रोच करने में देरी क्यों की. वो इस घटना के बाद ट्रॉमा में थीं, इस वजह से देरी हुई. बिभव के वकील ने कहा था कि सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी स्वाति के साथ मारपीट की पुष्टि नहीं होती है. अगर पुलिस को शिकायत देने में भी तीन दिन लग रहे हैं तो यह साफ है कि इस दौरान स्वाति साजिश रच रही थीं.
यह घटना 13 मई की है. दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज की थी. स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार