Cabinet Meeting: हरियाणा सरकार ने बुधवार को हुई मंत्रिमंडल (Haryaan Cabinet Meeting) की बैठक में प्रदेश की नई आबकारी नीति (New Excise Poilcy) को मंजूरी प्रदान कर दी है. निर्वाचन आयोग (Election Commission) की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, जिसमें नई एक्साइज पॉलिसी पर मोहर लगाई गई. आयेाग की शर्तों के चलते ही पुरानी पॉलिसी में अधिक बदलाव नहीं किया गया है.
पुरानी पॉलिसी 12 मई को समाप्त हो चुकी है. जिसके चलते आज मंजूर की गई पॉलिसी को उसी दिन से लागू माना जाएगा. मंत्रिमंडल द्वारा आज स्वीकार की गई पॉलिसी 11 मई, 2025 तक के लिए लागू रहेगी. नई नीति के अनुसार प्रदेश में शराब ठेकों की संख्या में इजाफा नहीं किया है. ठेके पहले की तरह 2400 ही रहेंगे. देशी शराब के कोटे में बढ़ोतरी की है. हरियाणा व भारत में बनी शराब की तर्ज पर अब विदेशी शराब भी ट्रैक एंड ट्रेसिंग सिस्टम के दायरे में आएगी.
शराब को कांच की बोतलों में ही बेचने को लेकर पूर्व में हो चुके विवाद के चलते कैबिनेट ने दोनों तरह के ऑप्शन रखे हैं. यानी कांच और प्लास्टिक दोनों तरह की बोतलों का इस्तेमाल किया जा सकेगा. चुनाव आयोग ने इस शर्त के साथ सरकार को एक्साइज पॉलिसी लागू करने की मंजूरी दी है कि इसका किसी भी तरह से प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा. सरकार को दो-टूक कहा है कि राजनीतिक फायदे के लिए इसका प्रचार-प्रसार नहीं हो सकेगा. नये ठेकों की अलॉटमेंट के लिए ई-टेडिंरग प्रक्रिया भी 25 मई यानी मतदान के बाद शुरू होगा. हालांकि इससे पहले विभाग इसकी तैयारियां शुरू कर सकेगा.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार