दिल्ली शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अतंरिम जमानत दे दी है. केजरीवाल इस दौरान लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार कर सकेंगे. हालांकि कोर्ट ने ये जमानत देते हुए कई शर्तें भी लगाई हैं. जिसका पालन करने के लिए केजरीवाल के लिए अनिवार्य होगा.
SC ने लगाई ये शर्तें-
-केजरीवाल को दिल्ली सचिवालय जाने की अनुमति नहीं है
-केजरीवाल मामले से जुड़े किसी भी गवाह से नहीं मिलेंगे
-केजरीवाल सीएम दफ्तर भी नहीं जाएंगे
-यहां तक की वह बिना उपराज्यपाल की अनुमति के किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे
-वह केस पर अपनी भूमिका के बारे में मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे
-केजरीवाल को रिहाई के लिए 50 हजार का निजी मुचलका जमा करना होगा
आपको बता दें कि केजरीवाल को गिरफ्तारी के 51 दिनों बाद शुक्रवार 10 मई को राहत मिली है. ईडी ने शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया था.