Haryana News: हरियाणा राज्य में करनाल सीट से खड़े कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा (Divyanshu Budhiraja) को मुश्किलें रुकने का मान ही नहीं ले रही है. वीरवार ( 2मई) को हाई कोर्ट में हुई सुनाई के दौरान दिव्यांशु को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने दिव्यांश के द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी है. दरअसल दिव्यांशु के वकील ने कोर्ट में कहा था कि वह (दिव्यांशु) करनाल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी है इसलिए अभी कोई फैसला तुरंत न सुनाया जाए, वह जल्द ही ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे. जिसके चलते पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने मामले के फैसले की अगली सुनवाई की तारीख 7 मई तय की है.
कोर्ट के आदेश को रद्द करने की नमांग की थी दिव्यांशु ने
युवा कांग्रेस अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा को पंचकूला कोर्ट में दर्ज एफआईआर औक उन्हें भगोड़ा ऐलान करने की मांग को रद्द करने के लिए कोर्ट से मांग की थी. उनका कहना था कि पंचकूला कोर्ट ने नियमों का सही तरह से पालन नहीं न करते हुए उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था.
जाने क्या था पूरा मामला
साल 2018 में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर फ्लैक्स बोर्ड लगाने के मामले में नगर निगम के प्रशासक रहे राजेश जोगपाल के द्वारा 28 जनवरी , 2018 को हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1989 के तहत मामला थाने में दर्ज कराया गया था, जिसमें कहा गया था कि NSUI ने पंचकूला के ज्यादातर रोड और चौराहे पर फ्लैक्स बोर्डस लगाए थे और इस तरह के बोर्डस को लगाने के लिए निगम से किसी भी तरह की अनुमति नहीं मांगी गई थी.
बुद्धिराजा के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर 3 जनवरी 2024 को पंचकूला सेक्टर 14 के पुलिस थाना में धारा 174ए के तहत मामला दर्ज हुआ था जिसके बाद इस मामले में सुनवाई होनी थी, परंतु दिव्यांशु न्यायालय के सामने एक बार भी पेश नहीं हुए थे, तभी से उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया था. इतना ही नहीं, तब से लेकर आज तक पुलिस के रिकॉर्ड में दिव्यांशु के लापता का रिकॉर्ड सबमिट है.
25 मई को चुनाव में पूर्व सीएम खट्टर को देंगे टक्कर
25 मई को हरियाणा में होने वाले आम चुनाव में करनाल लोकसभा सीट से दिव्यांशु बुद्धिराजा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, इनके सामने बीजेपी ने हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर उम्मीदवार है.