Karnal Byelection: लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 13 राज्यों में 88 लोकसभा सीटों के लिए आज (26 अप्रैल) को वोटिंग चल रही है. इसी बीच हरियाणा राज्य के करनाल विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने करनाल उप चुनाव ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से साफ मना कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि आपका (याचिकाकर्ता) मकसद चुनाव को रोकना था, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि हस इसकी अनुमति नहीं देगें.
जानें क्या था पूरा मामला
दरअसल आम चुनाव होने के साथ- साथ हरियाणा राज्य में 25 मई को करनाल विधानसभा के उप चुनाव भी चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए गए थे, लेकिन पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर एक जनजहित याचिका दायरा की गई थी जिसमें इस उप-चुनाव को रद्द कराने की मांग थी. उप-चुनाव को रद्द करने की वजह विधान सभा का कार्यकाल एक साल से कम होना बताया गया था. जिस पर कोर्ट ने भी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला बताया था. यह याचिका करनाल के कृणाल ने दायर की थी. इस याचिका को दायर करते समय बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के द्वारा दिए गए फैसले को आधार बनाया गया था.
दरअसल 13 मार्च को हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के साथ-साथ करनाल विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया था. जिसके बाद से करनाल विधानसभा सीट खाली है. जिस पर अब सीएम नायब सिंह सैनी को उप-चुनाव के लिए मैदान में उतारा गया है. वहीं दूसरी और मनोहर लाल खट्टर को आम चुनाव के लिए करनाल लोकसभा सीट से टिकट दी गई है. अब आने वाली 25 मई को हरियाणा में छठे फेज के अंतर्गत हरियाणा की कुल 10 लोकसभा सीटों पर और करनाल विधानसभा में उप चुनाव आयोजित किए गए हैं.