Faridabad News: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission Of India) द्वारा 18वें लोकसभा आम चुनाव में 85 वर्ष से अधिक आयु व दिव्यांग मतदाताओं को बैलेट पेपर द्वारा घर से ही मतदान करने की सुविधा दी गई. ऐसे मतदाताओं को अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करके फॉर्म 12डी प्राप्त करना होगा तथा इस फॉर्म को डेट ऑफ नोटिफिकेशन के पांच दिन के अन्दर भरकर जमा कराना होगा. एडीसी एवं स्वीप के नोडल अधिकारी डॉ. आनंद शर्मा सोमवार को लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में दिव्यांगजनों के साथ आयोजित बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे.
उन्होंने बैठक में उपस्थित चुनाव कार्यालय के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एरिया में यह सुनिश्चित करें की इन वर्गों के कितने मतदाता ऐसे हैं जो घर से मतदान करने के इच्छुक हैं. भारत चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित वर्ग के जो मतदाता घर से मतदान करने का आवेदन करते हैं उनका घर से ही मतदान सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने बताया कि जो दिव्यांगजन पोलिंग बूथ पर आकर मतदान करना चाहते हैं उनके लिए प्रशासन द्वारा जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से रैम्प, शौचालय सहित सभी मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. एडीसी ने कहा कि बीएलओ द्वारा युवाओं को वोट बनवाकर आगामी 25 मई को लोकसभा आम चुनाव में मतदान करने के लिए के लिए जागरूक किया जाए.
उन्होंने कहा कि इसके अलावा वर्तमान में वोट ट्रांसफर के लिए आवेदन किया जा सकता है, जिन मतदाताओं को अपने वोट अन्य स्थान पर ट्रांसफर करवाना है वह भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट, एप के माध्यम से या फिर इलेक्शन कार्यालय में ऑफलाइन मोड से निर्धारित फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हैं.
साभार – हिंदुस्थान समाचार