Lok Sabha Election 2024: आगामी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) में नेत्रहीन मतदाता भी अपने वोट का प्रयोग कर सकेंगे, जिसको लेकर प्रशासन उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा. लोक सभा निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से नेत्रहीन दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए एपिक कार्ड और फोटो वोटर स्लिप ब्रेल लिपि में छपवाई जाएगी और ब्रेल बैलेट पेपर तथा ई वी एम पर स्लिप की सुविधा भी उपलब्ध होगी.
दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और वापस घर छोड़ने के व्यवस्था
इसके अलावा, दिव्यांग मतदाताओं को अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिसमें व्हीलचेयर की व्यवस्था, मतदान केंद्रों में रैम्प और परिवहन की सुविधा शामिल हैं. उन्होंने आगे बताया कि सभी दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और वापस घर छोड़ने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और जो मतदाता चलने में असमर्थ हैं, उन दिव्यांग मतदाताओं को व्हीलचेयर भी उपलब्ध करवाई जाएगी. प्रत्येक मतदान केंद्र पर रैम्प की व्यवस्था भी की जाएगी. इसके साथ ही, उनकी सहायता के लिए एनसीसी, एनएसएस और रेड क्रॉस वॉलंटियर्स की भी व्यवस्था की जाएगा.
नेत्रहीन दिव्यांग मतदाता और अशक्त दिव्यांग मतदाता जो मशीन का बटन दबाकर वोट डालने में असमर्थ हैं, वे वोट डालने के लिए एक सहयोगी को अपने साथ लेकर जा सकते हैं. सहयोगी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाता जो स्वयं ईवीएम का बटन दबाकर वोट डालने में समर्थ हैं, उन मतदाताओं के साथ आने वाले सहयोगी दिव्यांग मतदाता को वोटिंग कक्ष तक ले जा सकते हैं, परंतु सहयोगी वोटिंग कक्ष के अंदर नहीं जा सकते हैं.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार