Multilevel Marketing Scheme Case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मल्टीलेवल मार्केटिंग स्कीम मामले में 84.24 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त की है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए), 2002 के तहत की है.
प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में बताया कि मल्टीलेवल मार्केटिंग स्कीम मामले में 19 मार्च को जांच एजेंसी ने प्रमोटरों भाऊसाहेब छब्बू चव्हाण, आरती भाऊसाहेब चव्हाण और अन्य द्वारा अर्जित की गई 84.24 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्तियों सहित चल-अचल संपत्तियां जब्त की है. ईडी ने कहा कि जब्त की गई यह संपत्तियां महाराष्ट्र और राजस्थान के अन्य क्षेत्रों के अलावा नासिक, ठाणे, सिंधुरगढ़ और पाली जिलों में स्थित हैं.
ईडी ने कहा कि इन प्रमोटरों भाऊसाहेब छब्बू चव्हाण और आरती भाऊसाहेब चव्हाण की संपत्तियों को धन शोधन निवारण कानून, 2002 के तहत अटैच किया गया है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, उसमें बेनामी संपत्तियां, डीमैट खाते, डाकघर के बचत खातों में जमा पैसे, चांदी और हीरे के आभूषणों और बैंक अकाउंट में जमा पैसा भी शामिल है.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार