नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में किसानों के प्रदर्शन से हाइवे बाधित होने के खिलाफ याचिकाकर्ता को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जाने को कहा। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट पहले से पूरे मामले को सुन रहा है, एक ही मसले पर दो जगह सुनवाई नहीं हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश भी जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप समानांतर कार्रवाई क्यों चाहते हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगा तो हाई कोर्ट अपने हाथ खड़े कर लेगा। इससे किसका उद्देश्य पूरा होगा। उसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली।
साभार: हिन्दुस्थान समाचार