नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपित पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पैरोल अर्जी पर सुनवाई शुक्रवार को टाल दी. आज सुनवाई के दौरान ईडी ने सिसोदिया की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर करके ईडी को 5 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ईडी को अब आगे जवाब दाखिल करने के लिए और समय नहीं दिया जाएगा. इस मामले में सीबीआई ने जवाब दाखिल कर दिया है. अब 5 फरवरी को दोनों के जवाब पर सुनवाई होगी. सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए साप्ताहिक आधार पर दो दिन की कस्टडी पैरोल दिए जाने की अर्जी लगाई है.
सिसोदिया ने कोर्ट में अपनी नियमित जमानत याचिका भी दायर की है। सिसोदिया की पत्नी लंबे समय से बीमार हैं. सिसोदिया की पत्नी को लेकर उन्हें कई बार अस्पताल में अचानक भर्ती भी करना पड़ा है. कोर्ट ने नवंबर, 2023 में सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने के लिए कुछ घंटों की इजाजत दी थी.
सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था. 25 नवंबर, 2022 को सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने 15 दिसंबर, 2022 को पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने आरोपितों कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे.
साभार: हिन्दुस्थान समाचार