चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने 14 और जांच अधिकारियों को सूचीबद्ध किया है. इसके अलावा, सेवारत ग्रुप ए और बी के अधिकारी
हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 2016 के तहत विभागीय जांच करने के लिए
अनुशासनात्मक प्राधिकारी को जांच अधिकारी के रूप में नामित होने के पात्र होंगे. सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों
को जारी किए पत्र में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने हरियाणा सिविल सेवा
(दंड और अपील) नियम, 2016 के तहत
विभागीय जांच करने की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार की है. इसमें जांच अधिकारियों को नामित किया
गया है. ग्रुप सी
और डी के कर्मचारियों की ग्रुप बी के वही अधिकारी जांच कर सकेंगे, जो आरोपित
व्यक्ति से दो वेतन ऊपर के पद पर कार्यरत होंगे. इसी प्रकार ग्रुप बी अधिकारियों से वही ए स्तर
का अधिकारी पूछताछ कर सकेंगा, जो आरोपित
व्यक्ति से कम से कम दो वेतन ऊपर के पद कार्य कर रहे होंगे. ग्रुप ए के वही अधिकारी नामित किए
जाएंगे जो आरोपित व्यक्ति से कम से कम दो वेतन ऊपर के पद पर कार्य कर रहे होंगे.