Crop Diversification Scheme: देश की केंद्र और राज्यों सरकारों ने किसानों के कलयाण के लिए कई योजनाओं को संचालन कर रही है, जिसका उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए फसल विविधीकरण योजना (Crop Diversification Scheme) की शुरूआत की है. जिसका उद्देश्य किसानों को धान और गेंहू की फसल की बजाय अन्य फसलों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है.
हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए इस योजना को राज्य में लागू किया.
जानिए क्या है फसल विविधीकरण योजना?
फसल विविधीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य पानी की बचत करना है. यह योजना साल 2021 में राज्य में लागू की गई थी. इस स्कीम का संचालन हरियाणा कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है. इस योजना के अंतर्गत किसानों को धान की खेती करने के बजाय अन्य फसलों की बिजाई ( जिनमें पानी कम इस्तेमाल होता है) करने के लिए प्रेरित करना है. इसके लिए सरकार किसानों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराएगी.
राज्य सरकार किसानों को धान की जगह दलहन, मूंगफली, अरहर, कपास, मक्का, तिल और सब्जी-फल की बिजाई करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. सरकार द्वारा इस योजना का उद्देश्य राज्य में लगातार पानी की कम हो रही मात्रा को फिर से सामान्य करना है.
जानें क्या है योग्यता?
- जो भी किसान फसल विविधीकरण योजना का लाभ लेना चाहता है, तो वह स्थाई रुप से हरियाणा का निवासी होना चाहिए.
- उम्मीदवार का पेशे से किसान होना अनिवार्य है.
- जो किसान धान खेती नहीं करते हैं उन्हें भी इस योजना के जरिए लाभ मिलेगा.
- जिस भी किसान ने आखिरी साल में धान की फसल के जगह कोई दूसरी फसलों की खेती करते हैं, वह भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं.
इस योजना में अप्लाई करने के लिए जरुरी डॉक्यूमेंट्स
हरियाणा के किसान जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने अनिवार्य हैं
- आवेदक का पता/ निवास का प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- आवदेक की पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- कृषि योग्य जमीन के जरूरी दस्तावेज
- बैंक अकाउंट की सारी डिटे्लस
किसानों को मिल रहे ये लाभ
- फसल विविधीकरण योजना के तहत वाले किसानों को सरकार द्वारा 7 हजार रुपये मदद दी जाएगी. यह राशि प्रति एकड़ दो किस्तों में दी जाएगी. यह राशि डायरेक्ट लाभयर्थियों के अकाउंट में आएगी.
- साथ ही सरकार द्वारा मक्का और कपास जैसे वैकल्पिक फसलों का बीमा किया जाएगा. इस बीमा के लिए प्रीमियम राशि का भुगतान प्रोत्साहन राशि के द्वारा ही किया जाएगा.
लाभ लेने के लिए इस तरह करें अप्लाई
- हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई फसल विविधीकरण योजना का लाभ लेने के सबसे पहले ‘मेरी फसल, मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर जाना है.
- लिंक ओपन होते ही इस पर अपना रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.
- अपना नाम और मोबाइल नंबर डिटेल्स भर कर सबमिट पर क्लिक करें.
- रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होते ही आवेदक को अपनी सारी जरुरी जानकारी पोर्टल पर डालनी है.
- इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन पूरा होगा.
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा हो जाने के बाद सभी जरुरी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा.
- सत्यापन पूरा होने के बाद आवेदक किसान को सूचित कर दिया जाएगा.
बाकी की जानकारी के लिए किसान हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180- 2117 पर भी संपर्क कर सकते हैं.
यह सभी जानकारी हरियाणा फसल विविधीकरण योजना के सरकारी वेबसाइट https://popularschemes.com/hi/haraiyaanaa-phasala-vaivaidhaikarana-yaojanaa से ली गई है.
ये भी पढ़ें: क्या है हरियाणा सरकार की ‘मुख्यमंत्री बागवानी बीमा’ योजना? इस तरह मिलेगा मुआवजा