हरियाणा के मशहूर बौने कॉमेडिन कलाकार को नाबालिग से रेप मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई है. यह सजा हिसार के एडीजे सुनील जिंदल ने सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने कलाकार दर्शन पर 1 लाख 7 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पीड़िता की ओर से महिला वकील रेखा मित्तल ने कोर्ट से आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी.
बता दें, 11 मार्च को हिसार कोर्ट में इसी मामले को लेकर सुनवाई हुई थी. उस दौरान कोर्ट ने आर्टिस्ट दर्शन को नाबालिग से रेप मामले में दोषी करार दिया गया था. इसके बाद अगली सुनवाई 13 मार्च को होनी थी, लेकिन किसी कारणवश सुनवाई की तारीख को 17 मार्च कर दिया गया था. 17 मार्च को इस मामले में कोर्ट ने अपना अतिंम फैसला सुनाया. उस समय तक आरोपी पुलिस की कस्टडी में था. कोर्ट ने नाबलिग को पीड़िता को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.
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