Haryana : हरियाणा के किसान हमेशा से सरकार से नकली बीज बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करते रहे. लेकिन मौजूदा कानूनों में इस तरह के अपराध के लिए कोई भी प्रावधान नहीं था. जिसे अपराध करने वाले आसानी से बच रहे थे. लेकिन अब हरियाणा सरकार ने इस तरह के अपराध करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है.
बीज (हरियाणा राज्य संशोधन) अधिनियम, 2024 के तहत जल्द प्रावधान होगा. जिसमें यदि कोई भी बीज निर्मात कंपनी अपराधी पाई जाती है, तो उस कपंनी के प्रति जिम्मेदार व्यक्ति को 2 साल तक जेल की सजा और 3 लाख तक का जुर्माना देना पडे़गा. इसके अलावा यदि वहीं कपंनी दोबारा से नकली बीज बेचने के आरोप में दोषी पाई जाती है, तो उसे 3 साल की कैद और 3 लाख का जुर्माना देने पड़ेगा.
वहीं यदि डीलर और कारोबारी दोषी पाया जाता है, तो उसे एक साल की कैद और 50 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. वहीं दोबारा पकड़ने जाने पर दोषी को 2 साल की सजा और 2 लाख रुपये जुर्माने के तौर पर देने पड़ेंगे. सैनी सरकार ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. उम्मीद लगाई जा रही है कि आगामी बजट सत्र में इसे पेश किया जाएगा.
बता दें, पिछले काफी लंबे समय से प्रदेश में नकली और मिलावटी बीज के उप्तादन और भंडारण और बिक्री बढ़ते जा रही है. जिसके बाद जांच करने पर पता चला कि डीलर, बेचने वाले और बीज उत्पादक खराब बीजों को अच्छे बीजों के साथ मिलाकर बेच रहे हैं. किसानों को खराब गुणवत्ता वाले बीज बेचे जा रहे हैं. जिसे उनकी उत्पादकता पर बुरा असर पड़ता है. इससे फसलों की लागत में वृद्धि और किसानों को नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है. हालांकि वर्तमान में बीज अधिनियम 1966 प्रावधान है लेकिन इसे अपराध को रोकने में कोई सफलता नहीं मिल रही है.
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