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Panchkula: मनसा देवी परिसर में मांस उत्पादों की बिक्री वैध. सरकार का बड़ा फैसला

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के बाद प्रदेश सरकार ने पंचकूला स्थित माता मनसा देवी परिसर को होली क्षेत्र घोषित करने का फैसला वापस ले लिया है. अब यहां पहले की तरह मीट विक्रेता अपना कारोबार कर सकेंगे.

Akansha Tiwari by Akansha Tiwari
Feb 28, 2025, 10:02 am GMT+0530
Mansa Devi Complex

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Haryana: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के बाद प्रदेश सरकार ने पंचकूला स्थित माता मनसा देवी परिसर को होली क्षेत्र घोषित करने का फैसला वापस ले लिया है. अब यहां पहले की तरह मीट विक्रेता अपना कारोबार कर सकेंगे.

मनसा देवी परिसर में मांस बिक्री की दुकानों को बंद करने के संबंध में निर्णय पूर्व मनोहर सरकार के कार्यकाल में लिया गया था. इस मुद्दे को पूर्व विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता की तरफ से उठाया था. जिसके बाद शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने 21 दिसंबर 2022 को अधिसूचना जारी करके मनसा देवी मंदिर के आसपास मांस बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया था.

सरकार के इस फैसले के बाद वहां काम करने वाले दुकान हाईकोर्ट की शरण में चले गए. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि नोटिफाई एरिया में वध, मांस की बिक्री और खरीद पर रोक लगाने वाले 2022 के आदेश में किसी वैधानिक प्रावधान का उल्लेख नहीं है, जिसके तहत ऐसी घोषणा जारी की जा सके. याचिकाकर्ताओं में स्थानीय रेस्तरां मालिक और दुकानदार शामिल थे. इन्होंने तर्क दिया था कि ऐसी किसी भी मौलिक शक्ति के प्रयोग के अभाव में उनके व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लगाना उनको दिए गए अधिकारों का उल्लंघन है.

याचियों का तर्क था कि उन्हें क्षेत्र में मांस और मांस उत्पादों की बिक्री और खरीद के लिए सक्षम प्राधिकारी ने विधिवत लाइसेंस जारी किए हैं और वे कानून के अनुसार व्यवसाय कर रहे हैं. पंचकूला में मांस और मांस उत्पादों की खरीद-फरोख्त, बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए पवित्र क्षेत्र का सीमांकन किया गया, जिसमें मनसा देवी कॉम्प्लेक्स (एमडीसी) का वाणिज्यिक क्षेत्र भी शामिल है. हाईकोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान सामने आया कि सरकार ने जारी किए गए आदेशों में कई तरह की तकनीकी खामियां थी. जिसके चलते हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद भारद्वाज ने अप्रैल 2023 को पवित्र क्षेत्र आदेश पर पर रोक लगा दी.

इस मामले में रिव्यू के बाद सरकार ने 21 दिसंबर 2022 को जारी किए गए आदेशों को वापस ले लिया है. नगर निगम कमिश्नर अभी भी हरियाणा नगर निगम एक्ट के तहत शक्तियों से संपन्न होने के कारण क्षेत्र में वध, मांस उत्पादों की बिक्री और खरीद को रेगुलेट कर सकते हैं. शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने होली एरिया की घोषणा वापस ले ली है, क्योंकि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 21 दिसंबर 2022 के आदेश पर रोक लगा दी है.

साभार – हिंदुस्थान समाचार

ये भी पढ़ें: 7 मार्च से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र, इस दिन CM सैनी पेश करेंगे बजट

Tags: Haryana GovernmentMAIN NEWSMansa Devi ComplexPunjab-Haryana High Court
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