New Income Tax Bill 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (13 फरवरी) लोकसभा में नया आयकर बिल 2025 पेश किया. 7 फरवरी को कैबिनेट बैठक में इस नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी मिली थी. आज सदन में पेश होने के बाद बिल को संसदीय वित्त स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा. इसके बाद एक बार फिर से कैबिनेट के पास भेजा जाएगा. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को दोबारा से संसद में पेश किया जाएगा.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आयकर विधेयक पेश किया।
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— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 13, 2025
नया इनकम टैक्स बिल, 2025 भारत की कर प्रणाली में बदलाव लाने में एक अहम हिस्सा है. फिलहाल अभी देश में इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत सभी कानूनों और नियमों से काम किया जा रहा है. लेकिन जल्द ही नया इनकम टैक्स बिल 2025 पास होने के बाद यह पुराने आयकर टैक्स, 1961 की जगह लेगा. बता दें, नया इनकम टैक्स बिल अगले साल 1 अप्रैल , 2026 से लागू हो सकता है.
जानिए ये खास बदलाव
- नए बिल में मूल्यांकन वर्ष को खत्म कर दिया जाएगा. इसकी जगह टैक्स ईयर का प्रावधान होगा.
- टैक्स ईयर 1 अप्रैल से शुरु होगा और 31 मार्च तक चलेगा.
- नए इनकम टैक्स बिल में कोई नए टैक्स की बात नहीं कही गई.
- पुराने इनकम टैक्स एक्ट में 823 पेज हैं, जबकि नए इनकम टैक्स बिल में 622 पन्नों में 536 सेक्शन है.
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री ने अपने केंद्रीय बजट-2025 के भाषण के दौरान घोषणा की थी कि संसद के बजट सत्र के दौरान एक नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा.
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