Delhi Assembly Election 2025: हरियाणा सरकार ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन सभी कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने का ऐलान किया है जिनके वोट दिल्ली में है. सरकार के ऐलान से उन लोगों को लाभ मिलेगा जिनके वोट तो दिल्ली में हैं और वह काम करने के लिए रोजाना हरियाणा में आते हैं.
दिल्ली विधानसभा के चुनाव 5 फरवरी को होंगे और मतों की गिनती 8 फरवरी को होगी. सरकार ने इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्डों और निगमों में 5 फरवरी को सवेतन अवकाश घोषित किया है. इस अवकाश से राज्य सरकार के कर्मचारियों, जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, काे अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिलेगा.
आदेशों के अनुसार पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1996 में संशोधित) की धारा 135-बी के तहत यह प्रावधान उन कर्मचारियों पर लागू होता है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, जिससे उन्हें आम चुनाव में अपना वोट डालने की अनुमति मिलती है.
सरकारी आदेशों के अनुसार हरियाणा में कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी इस उद्देश्य के लिए सवेतन छुट्टी का अधिकार है.
साभार – हिंदुस्थान समाचार
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