Faridabad: फरीदाबाद शेड को तुड़वाने का भय दिखाकर तीस हजार रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए नगर निगम के सुपरवाइजर को गुरुवार को सत्र न्यायाधीश न्यायालय फरीदाबाद ने चार साल की कैद व बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता श्याम मनोहर निवासी गांव ककड़ीपुर, थाना चांदहट, जिला पलवल द्वारा 5 फरवरी 2020 को ए.सी.बी. फरीदाबाद में दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसके द्वारा अपनी जमीन पर निजी प्रयोग के लिये शेड बनाया गया है.
आरोपी राजपाल, सुपरवाईजर उसके शेड को तुडवाने का भय दिखाकर उससे 30 हजार रूपये बतौर रिश्वत की मांग कर रहा है. शिकायत पर कार्यवाही करते हुये ए.सी.बी. की फरीदाबाद टीम द्वारा आरोपी राजपाल, सुपरवाईजर को रिश्वत की राशि लेते हुए मौका से गिरफ्तार किया गया था तथा आरोपी राजपाल के विरूद्व धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद अंकित किया गया था.
मुकदमा की तफ्तीश पूर्ण करने उपरान्त धारा 7, 13(1)डी सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 के तहत उक्त आरोपी राजपाल, सुपरवाईजर के विरूद्ध ए.सी.बी. फरीदाबाद द्वारा चालान (चार्जशीट) माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, न्यायालय फरीदाबाद में दिया गया. उपरोक्त केस का ट्रायल पूरा होने उपरान्त सत्र न्यायाधीश, न्यायालय, फरीदाबाद द्वारा आरोपी राजपाल, सुपरवाईजर, नगर निगम, फरीदाबाद को धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत 3 साल की सजा व 20,000 रुपये जुर्माने तथा धारा 13(1)डी सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 के तहत दोषी करार देते हुये 4 साल की सजा व 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
साभार – हिंदुस्थान समाचार
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