Haryana: हरियाणा के श्रम मंत्री ने नूंह व गुरुग्राम के उद्योगों में फर्जी घटनाएं दिखाकर बीमा कंपनियों से मुआवजा लिए जाने के मामलों की जांच के आदेश जारी किए हैं. यह जांच सेवानिवृत्त एडीजे की अध्यक्षता वाली एसआईसी करेगी.
श्रम मंत्री अनिल विज ने रविवार को जारी आदेश में बताया कि वर्ष 2021 से वर्ष 2024 तक नूंह और गुरुग्राम के कर्मचारी प्रतिकर (कंपनसेशन) अधिनियम, 1923 के तहत आयुक्तों के तय दावा आवेदनों की जांच के लिए सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अब्दुल मजीद की अध्यक्षता में एक विशेष जांच समिति (SIC) गठित की गई है.
उन्होंने बताया कि नूंह और गुरुग्राम में औद्योगिक कंपनियों में फर्जी घटनाओं को दिखा कर गलत दावे आवेदन प्रस्तुत करके बीमा कंपनियों से मुआवजा लिया गया था. इस संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही थी. इन मामलों के बारे में एक विशेष जांच समिति गठित की गई है, जो इन शिकायतों और दावा आवेदनों की जांच करेगी. इस समिति ने जांच का अपना काम आरंभ भी कर दिया है.
साभार – हिंदुस्थान समाचार
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