Kolkata Doctor Rape and Murder Case: आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. सजा का ऐलान करते वक्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है. इसलिए इस मामले में वो अपराधी को उम्रकैद की सजा सुना रहे हैं.
पश्चिम बंगाल की सियालदह अदालत ने आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। pic.twitter.com/aR74DXvlDd
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 20, 2025
संजय रॉय को उम्रकैद की सजा देने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिजनों को 17 लाख मुआवजा देने का निर्देष दिया है. इस पर पीड़िता के माता-पिता ने कहा कि उन्हें किसी तरह का मुआवजा नहीं चाहिए. संजय रॉय को बीएनएस की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत के दोषी पाया गया है. इन धाराओं के तहत अपराधी को अधिकतम फांसी या उम्रैकद का प्रावधान है. लेकिन जज ने उम्रकैद की सजा दी है. जज अनिर्बाण दास ने आदेश दिया कि संजय को अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही बितानी होगी.
सीबीआई के वकील ने इस मामले को ‘रेयर ऑफ द रेयरेस्ट’ करार देते हुए फांसी की सजा की मांग की थी. उन्होंने तर्क दिया कि पीड़ित एक डॉक्टर थीं, जो ड्यूटी पर थीं. यह न केवल परिवार की, बल्कि पूरे समाज की क्षति है. वहीं, संजय के वकीलों ने फांसी विरोध करते हुए दलील दी कि कानून के तहत दोषी को सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए. जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि दोषी को उम्रकैद की सजा दी है. इसके तहत दोषी को आपको अपनी आखिरी सांस तक जेल में रहना होगा.
आज सियालदह कोर्ट के 210 नंबर कोर्टरूम में सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच सुनवाई हुई. जज अनिर्बाण दास ने दोपहर 2:45 बजे अपना अंतिम फैसला सुनाया. इससे पहले संजय ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसे फंसाया जा रहा है.
सजा के ऐलान से पहले पीड़ित के माता-पिता कोर्ट पहुंचे. उन्होंने कहा कि यह उनकी कानूनी लड़ाई का पहला कदम है. उनका मानना है कि संजय अकेला दोषी नहीं है. इस मामले में किसी प्रभावशाली व्यक्ति को बचाने की कोशिश की जा रही है.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है. ममता ने कहा कि उन्होंने भी इस जघन्य अपराध के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लिया था और दोषी को सख्त सजा मिलने की मांग की थी.
उल्लेखनीय है कि गत नौ अगस्त 2024 को आरजी कर मेडिकल कालेज और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की गई थी. इस घटना के विरोध में राज्य और देश भर व्यापक आंदोलन हुए थे. मामले में दोषी संजय रॉय, जो अस्पताल में सिविक वॉलंटियर के तौर पर कार्यरत था. उसे गिरफ्तार किया गया था. पहले इस मामले की छानबीन राज्य पुलिस कर रही थी. बाद में उसे सीबीआई के हवाले कर दिया गया था.
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