Haryana: हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए राहत भरा फैसला लिया है. सरकार ने वर्करों के लिए मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा को 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा. यह फैसला हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था. मुख्यमंत्री के फैसले पर सोमवार को सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी. यह फैसला एक जनवरी 2025 से लागू माना जाएगा.
हरियाणा में विभिन्न विभागों में करीब 72 हजार नियमित कर्मचारी हैं. प्रदेश में पहले मृत्यु-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपये थी. जिसे अब 25 लाख रुपये कर दिया गया है. इसी साल से हरियाणा सरकार के इस फैसले को लागू कर दिया जाएगा. जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर 25 लाख रुपये दिए जाएंगे.
ग्रेच्युटी एक ऐसी लाभ योजना है, जिसे कर्मचारियों को तब दिया जाता है जब वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं. इसके अलावा अपने पद से त्यागपत्र देने पर या सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद कर्मचारियों को ग्रेच्युटी आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाती है. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत लागू किया गया है. इस अधिनियम के तहत अगर कोई कर्मचारी किसी संस्था में 5 साल या उससे ज्यादा समय तक काम कर लेता है तो उसे ग्रेच्युटी भुगतान किया जाता है.
साभार – हिंदुस्थान समाचार
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