Hansi Sexual Harassment Case: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुदीप कौर की अदालत ने हांसी में एसडीएम रहे कुलभूषण बंसल को जमानत दे दी है. यह जमानत शुक्रवार शाम दी गई. मामले के अनुसार उन पर एक सेवादार के यौन उत्पीड़न व जान से मारने की धमकी देने के आरोप है.
अदालत में चले मामले के अनुसार हांसी के एसडीएम पर आरोप लगाने वाले अनुसूचित जाति के युवक ने अनुसूचित जाति आयोग, मानव अधिकार आयोग, पुलिस महानिदेशक सहित कई उच्चाधिकारियों को शिकायत भेजी थी.
मामले में पीड़ित ने आरोप लगाया था कि एसडीएम बंसल ने उसे पिस्तोल दिखाकर यौन शोषण के लिए मजबूर किया. शिकायत के साथ एक वीडियो क्लिप भी सबूत के तौर पर भेजी गई थी.
पिछले वर्ष सात नवंबर को मामला सुर्खियों में आने के बाद पुलिस ने डीएसपी हरेंद्र के नेतृत्व में जांच शुरू की. उस समय पुलिस ने एसडीएम को गिरफ्तार कर एक दिन की रिमांड पर लिया और फिर 10 नवंबर को जेल भेज दिया था.
जानें पूरा मामला
सिविल लाइन थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर एसडीएम के खिलाफ यौन उत्पीड़न, जान से मारने की धमकी के साथ एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. लगभग दो महीने की जेल के बाद अब आरोपी एसडीएम को अदालत से जमानत मिल गई है.
वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने हांसी में एसडीएम पद पर तैनात कुलभूषण बंसल को 7 नवंबर को सस्पेंड कर दिया गया था साथ ही हिसार के सिविल लाइन थाने में उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था.
साभार – हिंदुस्थान समाचार
ये भी पढ़ें: Haryana: 3 महीने में अपराधियों पर लगाए अंकुश, पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के दिए आदेश