Haryana: एंटी करप्शन ब्यूरो ने राजौंद कानूनगो रणधीर सिंह के खिलाफ जांच पूरी कर अदालत में पेश कर दिया मामले की अगली सुनवाई कैथल अदालत में 4 मार्च 2025 को होगी. एंटी करप्शन ब्यूरो ने चालान के माध्यम से जांच के दौरान हासिल किए गए सबूत अदालत में पेश किए हैं. जिनके आधार पर कानून को के खिलाफ फैसला होगा. बुधवार काे पेश किए गए चालान के बारे में गुरुवार काे एसीबी द्वारा जानकारी जारी की गई.
गांव जडौला निवासी रणधीर सिंह कानूनगो को एबीसी अंबाला ने 14 जून 2024 को रोहेड़ा निवासी सुमित कुमार से उसकी जमीन का इंतकाल दर्ज करने की एवज में 14000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों की रफ्तार किया था. पुलिस और ज्यूडिशियल रिमांड के बाद रणधीर सिंह को अदालत ने 25 जुलाई 2024 को जमानत दे दी थी. गांव रोहेड़ा निवासी सुमित जागलान की गांव नवल में जमीन है. उसकी जमीन के बंटवारे का केस अदालत में चल रहा था. अदालत से उसे इंतकाल के लिए दाखिल वारंट कराने की परमिशन मिल गई थी. इस काम के लिए राजौंद के रणधीर सिंह कानूनगो ने 27 हजार रुपये रिश्वत की मांग की, लेकिन दोनों में बाद में 14 हजार रुपये में सौदा तय हो गया था. इस मामले की शिकायत सुमित ने एंटी करप्शन ब्यूरो में कर दी. 14 जून 2024 को रणधीर सिंह ने सुमित को रिश्वत के रुपए लेकर अपने कार्यालय में बुलाया. पहले से ही एंटी करप्शन ब्यूरो अंबाला की टीम ड्यूटी मजिस्ट्रेट एक्सईएन गौरव कंसल के साथ मौजूद थी. जैसे ही उसने रणधीर सिंह को रुपए दिए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था.
साभार – हिंदुस्थान समाचार
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