National Consumer Right Day 2024: हर साल दिसंबर महीने की 24 तारीख को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है. उपभोक्ताओं के अधिकार और उकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर साल 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है. ग्राहकों को अपने उपभोक्ता अधिकारों के बारे में पता होना जरूरी है, जिसे वह अपने खिलाफ होने वाले शोषण से बचा जा सका है. उपभोक्ताओं को जागरुक और शिक्षित करने के लिए हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रुप में मनाया जाता है.
जानिए इस दिन क्या है इतिहास?
साल 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था. इसके बाद 24 दिसंबर को राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकार किया गया था. तभी से हर साल आज ही के दिन यानी 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है.
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतगर्त ग्राहकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं. जिसमें सुरक्षा का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण मांगने का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार और उपभोक्ता को शिक्षित करने का अधिकार शामिल है.
जानें इस दिन का महत्व?
अधिकतर समय लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस में कन्फ्यूज हो जाते हैं. बता दें, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वैश्विक स्तर पर हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है. जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस राष्ट्रीय स्तर पर 24 दिसंबर को मनाया जाता है. इस दिन का उद्देश्य ग्राहकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरुक करना है. और उनका शोषण होने से उन्हें बचाना भी है.
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