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Haryana: फरवरी महीने से लागू होंगे तीन नए अपराधिक कानून

हरियाणा में अगले साल फरवरी माह में तीन नए अपराधिक कानूनों को लागू कर दिया जाएगा. इसके लिए 28 फरवरी तक का लक्ष्य तय किया गया है.

Akansha Tiwari by Akansha Tiwari
Dec 16, 2024, 10:16 am GMT+0530
Haryana फरवरी महीने से लागू होंगे तीन नए अपराधिक कानून

Haryana फरवरी महीने से लागू होंगे तीन नए अपराधिक कानून

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Haryana: हरियाणा में अगले साल फरवरी माह में तीन नए अपराधिक कानूनों को लागू कर दिया जाएगा. इसके लिए 28 फरवरी तक का लक्ष्य तय किया गया है. राज्य पुलिस का प्रयास है कि एक मार्च से प्रदेश के सभी थानों में नए कानूनों के तहत कार्य शुरू किया जाए. एक माह के ट्रायल के बाद एक अप्रैल से इसे शत-प्रतिशत लागू कर दिया जाएगा.

हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने रविवार को आलाधिकारियों के साथ नए अपराधिक कानून लागू करने को लेकर मंथन किया. प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षक व अन्य वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में जुड़े.

कपूर ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा नए कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए हरियाणा को एक मॉडल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य दिया गया है. उन्होंने अधिकारियों को इसे लागू करने के लिए इस्तेमाल होने वाली ई-साक्ष्य एप व इसके इस्तेमाल करने बारे में विस्तार से बताया गया. उन्होंने कहा कि ई-साक्ष्य एक बहुत अच्छी ऐप है, जिसके माध्यम से नए कानून में निहित प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है. उन्होंने बैठक में केस डायरी माड्यूल तथा चांस रिकवरी व प्लेनड रिकवरी की वीडियोग्राफी आदि के बारे में भी बताया गया. इसके साथ ही उन्होंने प्रशिक्षण के महत्व पर बल दिया. नए कानून से न्याय प्रणाली सुदृढ़ बनेगी और लोगों को त्वरित न्याय मिलेगा. उन्होंने कहा कि तीन नए कानूनों को लागू करने के लिए पुलिस को भविष्य में आवश्यकता अनुसार और अधिक रिसोर्सेस उपलब्ध करवाए जाएंगे.

नशामुक्ति अभियान के बारे में उन्होंने कहा कि इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से मुहिम चलाने की जरूरत है. डीजीपी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वह स्वयं नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाएं. अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिबंधित दवाईयां बेचने वाले फार्मासिस्ट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें. थाना प्रभारी तथा डीएसपी स्तर के अधिकारी गांवों में जाकर लोगों के साथ बैठकें करें. पुलिस मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक ओ.पी सिंह, पंचकूला के पुलिस आयुक्त राकेश आर्य, एसपी निकिता गहलोत, एआईजी एडमिन हिमांशु गर्ग, एआईजी प्रोविजनिंग कमलदीप गोयल सहित कई अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे.

साभार – हिंदुस्थान समाचार

ये भी पढ़ें: Hisar: बाबा साहेब की प्रतिमा खंडित करने के विरोध में उतरी BSP, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

Tags: haryana policeThree New Criminal lawsTop News
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