सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से रोक के बावजूद दीपावली पर इसके जमकर इस्तेमाल को लेकर आपत्ति जताई है. आज सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि इस बार दीपावली पर प्रदूषण का स्तर 2022-23 की तुलना में ज्यादा था. तब कोर्ट ने कहा कि ये साफ है कि पटाखों पर रोक पर अमल को लेकर दिए गए आदेश पर अमल ही नहीं हुआ. मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी.
जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त से हलफनामा दायर करने को कहा है कि बैन के बावजूद पटाखे कैसे चलाये गए. अगले साल ऐसा न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से फंड मांगा है लेकिन केंद्र सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है. इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि एक हफ्ते में पंजाब सरकार के फंड रिलीज की मांग पर फैसला लेने को कहा.
सुनवाई के दौरान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 में बदलाव किए जाने के सवाल पर केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस पर काम चल रहा है और एक हफ्ते में गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा. उसके बाद कोर्ट ने 11 नवंबर तक इस पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने बताया कि दीपावली के दिन पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई. इस पर कोर्ट ने दिल्ली मे पटाखे पर बैन के बावजूद आतिशबाजी होने पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार तुरंत जवाब दे कि ऐसा क्यों हुआ.
साभार – हिंदुस्थान समाचार
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