Haryana Assembly Elections 2024: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने समालखा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी धर्म सिंह छौक्कर (Dharam Singh Chhoker) की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं. हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि 2 अक्टूबर तक धर्म सिंह खुद ही सरेंडर कर दें, नहीं तो पुलिस उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करें. दरअसल, करीब 14 माह पहले ईडी ने छौक्कर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस एक दर्ज किया था. ईडी के मुताबिक, छौक्कर से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का विवाद गुरुग्राम पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर के बाद शुरू हुआ. जिसमें गुरुग्राम पुलिस ने साई आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड को धोखाधड़ी का आरोपी बनाया था. इस केस में कहा गया कि इस फर्म ने 1,497 लोगों से घर के बदले 360 करोड़ रुपये ले लिए. इन लोगों को दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम के सेक्टर 68 में घर बनाकर देने का भरोसा दिया गया, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया.
हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट आवंटन के समय समालखा व सोनीपत को लेकर कांग्रेस में काफी घमासान मचा था। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने अपने स्तर पर यह टिकट अलाट किए थे. सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पंवार अभी चार दिन पहले ही जेल से बाहर आए हैं. हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद समालखा में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं. प्रदेश में 5 अक्टूबर को मतदान हाेना है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने घर खरीदारों के पैसों की धोखाधड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है. इसी मामले में पांच महीने पहले ईडी ने उनके बेटे को गिरफ्तार किया था. जो अभी तक जेल में है। धर्म सिंह छौक्कर, उनके बेटे सिकंदर सिंह और विकास छौक्कर माहिरा रियल एस्टेट समूह के मालिक और प्रमोटर हैं. दो दिन पहले धर्म सिंह छौक्कर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद गिरफ्तारी न होने पर हाई कोर्ट ने चिंता जताई थी. हाई कोर्ट ने कहा था कि प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं, फिर भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है. हाई कोर्ट ने इस मामले में सरकार, ईडी और छौक्कर को नोटिस जारी किया था. इस मामले को लेकर वरिंदर सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में बताया कि कई एफआईआर और ईडी द्वारा छौक्कर के खिलाफ दर्ज शिकायत में गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद न तो पुलिस और न ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही है. गैर जमानती वारंट जारी होने पर भी छौक्कर ने नामांकन भरा है और खुलेआम चुनाव प्रचार कर रहे हैं. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि हैरत की बात है कि जिसे पुलिस और ईडी ढूंढ रही है वह कैसे खुलेआम प्रचार कर रहा है.
साभार – हिंदुस्थान समाचार
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