New Media Policy: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर पर एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी को हरी झंडी दिखा दी है. यूपी सरकार द्वारा जारी की गई नई पॉलिसी के तहत देश के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने वाले यूजर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. यू्जर्स द्वारा की गई इस गतिविधि पर रोक लगाने के लिए सरकार ने 3 साल से लेकर उम्र भर की सजा का प्रावधान पॉलिसी में शामिल किया है.
यूपी सरकार के द्वारा बनाईन गई नई पॉलिसी में आईटी एक्ट की धारा 66 और 66 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही अभद्र और अश्लील कॉन्टेंट सोशल मीडिया पर शेयर करने में आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया जाएगा.
इस नई पॉलिसी के अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फैसबुक, एक्स (ट्वीटर), इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर सरकारी योजनाओ और उपलब्धियों पर आधारित शेयर होने वाले कॉन्टेंट, वीडियो,पोस्ट, रील और ट्वीट को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा.
इन पॉलिसी के तहत विज्ञापन का फायदा लेने के लिए सरकार ने यूजर्स को 4 कैटेगरी में बांटा है. कैटेगरी में बांटने का आधार फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर है. जिसमें एजेंसी और फॉर्म को प्रति महीने 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 30 हजार रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे. वहीं दूसरी ओर यूट्यूब और वीडियो पॉडकास्ट भुगतान के लिए8 लाख, 7 लाख , 6 लाख और 4 लाख रुपये रखा गया है.
ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सुनवाई, इन 5 राज्यों में नए दिशा-निर्देश लागू करने की उठी मांग