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Haryana: चुनाव के दौरान हेट स्पीच पर सख्त रहेगा आयोग, सभी दलों को दिए निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के निर्देश पर हरियाणा निर्वाचन आयोग (Haryana Election Commission) ने विधानसभा चुनाव (Assembly Election 2024) के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों को खास ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं.

Akansha Tiwari by Akansha Tiwari
Aug 27, 2024, 11:39 am GMT+0530
Election Commission of India

Election Commission of India

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Haryana Assembly Election 2024: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के निर्देश पर हरियाणा निर्वाचन आयोग (Haryana Election Commission) ने विधानसभा चुनाव (Assembly Election 2024) के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों को खास ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं. हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने सोमवार को इस संबंध में बताया कि सभी दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान और हेलीपैड निष्पक्ष रूप से उपलब्ध होना चाहिए.

चुनाव के दौरान अन्य राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्यों तक ही सीमित रहनी चाहिए. पंकज अग्रवाल ने बताया कि प्रस्तावित बैठक के स्थान पर यदि कोई प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश लागू है तो उन आदेशों का सम्मान किया जाना चाहिए. इसी प्रकार, प्रस्तावित बैठकों के लिए लाउडस्पीकर या ऐसी किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए और बैठकों में गड़बड़ी या अव्यवस्था पैदा करने वाले व्यक्तियों से निपटने में पुलिस सहायता प्राप्त की जानी चाहिए. उन्होंने बताया कि किसी भी जुलूस को शुरू करने और समाप्त करने के समय व स्थान तथा मार्ग को अग्रिम रूप से फाइनल किया जाना चाहिए और पुलिस अधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। यह अवश्य ध्यान रखा जाए कि जुलूस का मार्ग यातायात को बाधित नहीं करना चाहिए.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव में लगे सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बैज या पहचान पत्र दिखाना होगा। मतदाताओं को जारी अनौपचारिक पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज पर होनी चाहिए, जिस पर पार्टी का कोई नाम और निशान या उम्मीदवार का नाम नहीं होना चाहिए. इसके अलावा, प्रचार अभियान की अवधि के दौरान और मतदान के दिन वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए. चुनाव के संचालन के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत या समस्या को निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी, जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या भारत निर्वाचन आयोग के संज्ञान में लाया जाना चाहिए.

पंकज अग्रवाल ने बताया कि किसी भी आधिकारिक काम को चुनाव प्रचार या चुनावी गतिविधियों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए और वित्तीय या अन्य किसी प्रकार का कोई प्रलोभन मतदाता को नहीं दिया जाना चाहिए. मतदाताओं की जाति या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जानी चाहिए. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वाहनों पर रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक लाउडस्पीकरों का उपयोग नहीं होना चाहिए.

साभार – हिंदुस्थान समाचार

ये भी पढ़ें: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीरेंद्र सिंह ने BJP पर साधा निशाना, बोले- ‘गांधी परिवार से डर’

Tags: haryanaHaryana Assembly Election 2024Haryana Election CommissionTop News
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