Banking Law Amendment: केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को लोकसभा (Parliament) में बैंकिंग नियमों में बदलाव से जुड़ा बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 (Banking Law Amendment Bill) पेश किया. विधेयक का उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) अधिनियम में संशोधन करना है.
नॉमिनी बनाने के मिलेंगे 4 विकल्प
वित्त मंत्री के पेश इस बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 में प्रति बैंक खाते में नामांकित व्यक्तियों के विकल्प को मौजूदा एक से बढ़ाकर चार करने का प्रावधान है. इस विधयेक में पत्नी/पति या माता-पिता के अलावा भाई-बहन को भी नॉमिनी बनाने का विकल्प मिलेगा.
बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 को पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की थी. इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करने का प्रस्ताव है.
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 की घोषणा की थी.
साभार – हिंदुस्थान समाचार