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Haryana: खुशखबरी! ‘कच्चे कर्मचारियों’ की नौकरी हुई पक्की, कैबिनेट मीटिंग में सीएम सैनी का बड़ा ऐलान

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Haryana CM Nayab Singh) की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक (Cabinet Meeting) में अनुबंधित कर्मचारियों के हित में बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी. सरकार के इस निर्णय का प्रदेशभर में लगभग 1 लाख 20 हजार अनुबंधित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.

Akansha Tiwari by Akansha Tiwari
Aug 9, 2024, 01:40 pm GMT+0530
CM Nayab Singh Saini

CM Nayab Singh Saini

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Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Haryana CM Nayab Singh) की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक (Cabinet Meeting) में अनुबंधित कर्मचारियों के हित में बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी. सरकार के इस निर्णय का प्रदेशभर में लगभग 1 लाख 20 हजार अनुबंधित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. सरकार का यह निर्णय आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 और पार्ट-2 सहित एचकेआरएन के तहत कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों पर लागू होगा.

 

हरियाणा के 1 लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों को पक्का होने की और आजीवन भविष्य सुरक्षित होने की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं। pic.twitter.com/C6ebfDaeeF

— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) August 8, 2024

गुरुवार काे मंत्रिमंडल की बैठक में अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी और उन्हें अधिक सुविधाएं देने के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इस अध्यादेश के अनुसार, राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न विभागों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृति की अवधि तक सुरक्षित करने का प्रावधान किया है. 15 अगस्त, 2024 तक जिन अनुबंधित कर्मचारियों को 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे वे इस नीति के तहत पात्र होंगे. अनुबंधित कर्मचारियों को पे-स्केल का बेसिक वेतन प्रदान किया जाएगा. साथ ही, महंगाई भत्ते (डीए) अलाउंस के अनुरूप नियमित कर्मचारी की तर्ज पर हर जनवरी और हर जुलाई की पहली तारीख को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करने का भी प्रावधान किया है.

सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों को 1 साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि देने का भी प्रावधान किया गया है. ऐसे सभी कर्मचारियों को डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा. इतना ही नहीं, अनुबंधित कर्मचारी मेटरनेटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ के लिए भी पात्र होंगे. पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा, लेकिन पचास हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक वेतन लेने वाले अनुबंधित कर्मचारी इस नीति के तहत पात्र नहीं होंगे.

इसके अलावा, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत कार्यरत कर्मचारियों पर यह फैसला लागू नहीं होगा. जिन्हें 5 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे लेवल से 5 प्रतिशत अधिक मिलेगा. इसी प्रकार, जिन्हें 8 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे लेवल से 10 प्रतिशत अधिक मिलेगा. जिन कर्मचारियों को 10 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे लेवल से 15 प्रतिशत अधिक मिलेगा. मंत्रिमंडल की बैठक में एक और बड़ा निर्णय लिया गया जिसमें उपरोक्त सुविधाओं और लाभों में से जो लाभ गेस्ट टीचर्स एक्ट में नहीं मिलते, अब वे लाभ गेस्ट टीचर्स को भी दिए जाएंगे.

साभार – हिंदुस्थान समाचार

ये भी पढ़ें: Haryana: 7 साल की अवंतिका वर्मा ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड-2024 में नाम दर्ज करवा रचा इतिहास

Tags: CM Nayab Singh SainiharyanaHaryana Cabinet MeetingTop News
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