Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटाला मामले (Delhi Liquor Scam Case) में आरोपी पाए गए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदियो (Manish Sisodia) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है. पिछले 17 महीनों से जेल में बंद मनीष सिसोदियो को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. 6 अगस्त को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति अनियमितताओं के मामले में AAP नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दी। pic.twitter.com/gQiZ5vs8zJ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 9, 2024
इन तीनों शर्तों पर मनीष सिसोदिया को मिली जमानत
देश की सर्वोच्च अदालत ने मनीष सिसोदिया को तीन शर्तों पर जमानत दी है. पहली शर्त यह है कि मनीष सिसोदिया को दो जमानतदार पेश करने होंगे. दूसरी शर्त के चलते उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा. वहीं तीसरी शर्त के अनुसार सिसोदिया को 10 लाख रुपये का जमानत बॉन्ड भी भरना होगा. इन तीनों शर्तों को पूरा करने के बाद वह जेल से बाहर आ सकते हैं.
‘अदालत को समझना होगा कि जमानत एक नियम है’: सुप्रीम कोर्ट
9 अगस्त को मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट जमानत का खेल खेल रही है लेकिन उन्हें अब समझना होगा जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद. जमानत को सजा के तौर पर नहीं रोक सकते हैं. आगे कोर्ट ने कहा कि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न किया जाए.क्योंकि अदालत ने सारे गवाह जब्त कर लिए हैं. आपको बता दें, कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला और भ्रष्टाचार के साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया है.
17 महीनों बाद मिली जमानत
दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को पिछले साल 2023 में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था.
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