Haryana News: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab-Haryana High Court) के आदेश के बाद हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने सिरसा (Sirsa)जिले में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं. इस बीच बुधवार को हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए आदेश दिए हैं कि शाह मस्ताना बलूचिस्तानी आश्रम डेरा (Mastana Shah Balochistani Ashram)
जगमालवाली के प्रमुख की ‘रस्म पगड़ी’ के दौरान गुरुवार को सिरसा में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखें. 70 साल पहले स्थापित डेरे के उत्तराधिकार को लेकर यहां विवाद चल रहा है. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने आठ अगस्त तक सिरसा में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है.
जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने अपने आदेश में हरियाणा सरकार और कुछ निजी व्यक्तियों को नोटिस जारी कर बीरेंद्र सिंह द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा है, जो खुद को डेरा का उत्तराधिकारी होने का दावा कर रहे हैं. हरियाणा के जींद जिले के निवासी याचिकाकर्ता ने श्री शाह मस्ताना बलूचिस्तानी आश्रम डेरा जगमालवाली के गुरु के असामयिक निधन और गुरुवार को होने वाले रस्म पगड़ी के कारण सिरसा जिले के कालांवाली के गांव जगमालवाली में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के निर्देश देने की मांग की है, जहां पंथ के तीन लाख से अधिक अनुयायियों के एकत्र होने की उम्मीद है.
डेरा के कुछ सदस्यों के हाथों किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए आगे के निर्देश भी मांगे गए हैं. इस मामले में याचिकाकर्ता ने आश्रम में एकत्रित अनुयायियों/लोगों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी निर्देश मांगे हैं. 17 फरवरी 2023 की पंजीकृत वसीयत के अनुसार आश्रम के सिंहासन के उत्तराधिकारी होने के नाते याचिकाकर्ता के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी निर्देश मांगे गए हैं.
साभार – हिंदुस्थान समाचार
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