NEET Paper Leak: नीट-यूजी पेपर लीक (NEET-UG Paper Leak) मामले में लंबे समय से चल रहे विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि ‘यह एक सिस्टमैटिक नाकामी नहीं है.’ कोर्ट ने आगे कहा कि ‘हम नीट की परीक्षा दोबारा कराने की मांग को खारिज करते हैं क्योंकि नीट का पेपर बहुत बड़े स्तर पर लीक नहीं हुआ था उसका खास असर बिहार की राजधानी पटना और हजारीबाग में देखने को मिला है.’
NEET-UG 2024: Supreme Court says there was no systemic breach of the NEET-UG 2024 papers, the leak was only limited to Patna and Hazaribagh. pic.twitter.com/MG5p0myABJ
— ANI (@ANI) August 2, 2024
नीट पेपर लीक केस में पहले हुई सुनावई पर भी कोर्ट ने आदेश दिया था कि ‘दोबारा एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि पेपर लीक हुआ है इस बात का कोई भी सबूत नहीं है जिसके आधार पर पेपर दोबारा कराया जाए.’ कोर्ट ने आगे कहा कि ‘इस तरह की लापरवाही से बचने के लिए NTA को खास ध्यान रखना चाहिए.’
NEET-UG 2024: Supreme Court in its judgement says the committee constituted by the Centre also consider framing SOP for technological advancements to identify potential weaknesses in the cyber security of the examination system, processes for enhanced identity checks, CCTV…
— ANI (@ANI) August 2, 2024
कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को एग्जाम कंडेक्ट करने के तौर-तरीके में बदलवा करने को बोला है. कोर्ट ने कहा कि ‘प्रश्नपत्र बनाने से लेकर परीक्षा के खत्म होने तक सख्त जांच हो, परीक्षा का संचालन आदि के लिए SOP तैयार करने की जिम्मेदारी केन्द्र और एनटीए की होनी चाहिए. इसके साथ प्राइवेसी का भी कड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए. और डेटा को सुरक्षित रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फिंगर प्रिंट्स की रिकॉर्डिंग, साइबर सिक्योरिटी आदि का इंतजाम होना भी जरुरी है.
आगे कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वह हाई कोर्ट में जा सकता है.