Name Plate Controversy: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कावड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद (Kanwar Yatra Name Plate Controversy) मामले में आज सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिए गए आदेश पर रोक लगा दी है. जिसके चलते कावड़ यात्रा के मार्ग पर मौजूद दुकान-ठेलो और होटल के बाहर अपनी पहचान बताना अब जरुरी नहीं है. आगे कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को केवल खाने का प्रकार (वेज- नॉन वेज) बताना होगा. कोर्ट ने कहा है कि दुकानदारों को उनकी पहचान बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. यूपी सरकार के इस फैसले के विरोध में दर्ज याचिकाओं पर कोर्ट ने आज सुनवाई की है.
सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ियां यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले सरकारी निर्देश पर रोक लगा दी है और कांवड़ियां यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले उनके निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश,… pic.twitter.com/U1uYRTyHxU
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 22, 2024
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी-उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को इस मामले में लीगल नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर याचिकाकर्ता और भी किसी राज्य को इसमें शामिल करना चाहते हैं, तो उनको भी जल्द नोटिस जारी किया जाएगा. अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी.
जानें क्या था पूरा मामला
दरअसल 18 जुलाई को यूपी सरकार ने कांवड़ रुट पर मौजूद सभी दुकानों-ठेलों और रेस्तरां पर मालिक का नाम बताने के लिए कहा था. दुकानों के बाहर नेमप्लेट होना अनिवार्य कर दिया था. इसके बाद उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी इस फैसले को अपने-अपने प्रदेश में लागू करने को कहा था, लेकिन आज (22 जुलाई) तो कोर्ट ने इस फैसले पर पूरी तरह से रोक लगा दी है.