Hisar Ramlu Murder: हरियाणा के हिसार कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दरअसल, आरोपी ने खुद को मृत घोषित कर करोड़ों रुपये की बीमा राशि हड़पने की कोशिश की थी. आरोपी की पहचान राममेहर की रुप में हुई है.
पुलिस के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, साल 2020 6 अक्तूबर को हांसी गांव के निवासी राममेहर ने अपने ही गांव के एक निवासी जो कद, रंग और दिखने में उसके जैसा ही था उसका नाम राम मेहर उर्फ रफ्लू था. राममेहर ने रफ्लू की गला दबाकर हत्या कर दी थी. उसके बाद शव को अपनी गाड़ी के चालाक सीट पर रख कर गाड़ी में आग लगा दी थी. पुलिस के सामने में राम मेहर (आरोपी) ने रफ्लू की हत्या की लूट-मार की झूठी कहानी बताकर पेश किया था. जबकि उसने यह पूरी साजिश बीमा की राशि 1.54 करोड़ रुपये हड़पने के लिए की थी.
वहीं दूसरी ओर, रफ्लू बेहद गरीब परिवार से आता है. वह भीख मांगकर और ढपली बजाकर अपने बड़े परिवार का गुजारा करता था.
पुलिस ने इस हैरान कर देने वाले मामले की पूरी गहराई से जांच कर आरोपी को गिरफ्तार की. जिसके बाद 3-4 साल तक यह मामला कोर्ट में चला और आखिरी में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्रभर जेल में रहने की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी पर झूठ बोलना, हत्या करना और शव को जलाने की धाराओं के तहत यह सजा सुनाई है. साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
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