Maha kumbh Stampede: महाकुंभ भगदड़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई हुई. इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई ने महाकुंभ हादसे में दुर्भाग्य पू्र्ण बताया. और इस मामले में सुनावई करने से साफ मना कर दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि इस घटना पर पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करें. इस मामले की सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने की.
कोर्ट ने सुनावई के दौरान CJI ने याचिकाकर्ता से कहा कि पहले आप हाई कोर्ट जाएं. महाकुंभ में हुई भगदड़ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हे और साथ ही चिंता का विषय भी है.
वहीं दूसरी ओर यूपी सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि घटना की न्यायिक जांच चल रही है. कोर्ट में पहले से ही इस तरह की याचिका दायर की गई है.
बता दें, सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने महाकुंभ में हुई घटना और शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और दिशा-निर्देश और नियम को लागू करने पर याचिका पर दायर की थी. उन्होंने योगी सरकार की लापरवाही और विफलता पर आरोप लगाया है.
29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में अमृत स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी. इस दौरान त्रिवेणी संगम घाट र मची भगदड़ में 30 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 60 से अधिक लोगों घायल हो गए थे.
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