Delhi Water Crisis: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपर यमुना रिवर बोर्ड से कहा है कि दिल्ली में जल संकट (Water Crisis in Delhi) के मद्देनजर केंद्र, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों की बैठक 5 जून को बुलाये. मामले की अगली सुनवाई 6 जून को होगी.
कोर्ट ने कहा कि यमुना रिवर बोर्ड की बैठक में इस बात पर विचार हो कि दिल्ली वालों को कैसे जल संकट से निजात मिल सकती है. कोर्ट ने यमुना रिवर बोर्ड से कहा कि बैठक में हुई चर्चा और संकट के मद्देनजर उठाये जा रहे कदमों की जानकारी कोर्ट के सामने 6 जून को रखें. सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा कि उसे दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने में कोई परेशानी नहीं है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली में पानी की बर्बादी भी एक अहम मुद्दा है. दिल्ली को दिए जाने वाले पानी में से 52 फीसदी की बर्बादी होती है, जिसमें टैंकर माफिया और इंडस्ट्रीज द्वारा पानी की चोरी भी बड़ी वजह है.
याचिका में दिल्ली में पानी की किल्लत को देखते हुए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से एक महीने के लिए अतिरिक्त पानी दिए जाने का निर्देश देने की मांग की गई है. दिल्ली सरकार ने भीषण गर्मी का हवाला देते हुए कहा है कि दिल्ली की पानी की जरूरत बढ़ गई है. ऐसे में देश की राजधानी में पानी की जरूरत पूरा करना सबकी जिम्मेदारी है. इसलिए सीमावर्ती राज्य अतिरिक्त पानी दिल्ली को दें.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार