नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद की सुरक्षा में सेंध मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को 45 दिनों का अतिरिक्त समय दे दिया है। एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने ये आदेश दिया।
दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जांच के लिए 90 दिन और समय देने की मांग की थी। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इस मामले में कुछ रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और डिजिटल डाटा कई वाल्यूम में है। इससे पहले 5 जनवरी को कोर्ट ने आरोपितों के पॉलीग्राफ, नार्को और ब्रेन मैपिंग करने का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस ने इन सभी पर यूएपीए की धारा 16ए के तहत आरोप लगाए हैं।
यह मामला पिछले साल 13 दिसंबर का है, जब संसद की विजिटर गैलरी से दो युवक सभा कक्ष में कूदे और एक युवक ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला, जिससे अचानक पीला धुआं निकलने लगा। घटना के बाद सदन में अफरा-तफरी मच गई। हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया। संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को काबू में किया। संसद भवन के बाहर भी दो लोग पकड़े गए, जो नारेबाजी करके पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे।
साभार: हिन्दुस्थान समाचार